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महिला से दुष्कर्म एवं हत्या के प्रयास मामले तथा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को 08 दिवस के भीतर किया गया गिरफ्तार।

ByK Raghu Rao

Aug 20, 2025
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पहले मामले में प्रार्थी एवं उसकी पत्नी ही निकले आरोपी!गुमराह करने के लिए पीड़िता के गुप्तांग में वस्तु डाल दिए थे

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को तमिलनाडु से पता तलाश कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा श्री गौरव राय द्वारा थाना किरन्दुल क्षेत्र में घटित महिला संबंधी अपराधों को गम्भीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उदित पुष्कर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. बर्मन के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी किरन्दुल कपिल चंद्रा के पर्यवेक्षण में प्रकरण के आरोपियो को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी किरंदुल निरीक्षक संजय यादव के नेतृत्व में टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया –

🟣 प्रकरण 01 – दिनांक 09.08.2025 को पीड़िता रात्रि में अपने मकान में अकेली सोई थी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पीड़िता को अर्धनग्न कर उसके गुप्तांग में कोई वस्तु डाल देने से पीड़िता के परिजन की रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में दिनांक 11.08.2025 को अपराध क्रमांक 48/2025 धारा- 64(2)ठ BNS पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से घटना के संबंध में क्रमिक एवं गहनता से पूछताछ पर बार बार अपना बयान बदलने से संदेह होने लगा तथा आस पड़ोस में पूछताछ कर पुन: प्रार्थी से पूछताछ करने से पीड़िता अपने हिस्से का जमीन किसी और कमाने के लिये देती थी एवं प्रार्थी को अपने पास नहीं आने देती थी जिसके रंजिश के चलते अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर पीड़िता को जान को मारने की नियत गमछा से गला दबाकर मारने की कोशिश किये एवं गुप्तांग में ठोस वस्तु डाल दिया!पीड़िता मृत हो गई सोचकर दोनों आरोपीगण उसी अवस्था में छोड़कर चले गये। आरोपियों द्वारा घटना कारित करना स्वीकार करने पर प्रकरण में बीएनएस की धारा 109,3(5) जोड़कर दोनों आरोपियों को दिनांक 19.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जेल वारंट बनने से जेल दाखिल किया गया है।

नाम आरोपी –

  1. कुमे कुंजाम पति लखमा कुंजाम उम्र 35 वर्ष दोनों थाना किरन्दुल।
  2. लखमा कुंजाम पिता स्व. बोटी कुंजाम उम्र 39 वर्ष

🟣 प्रकरण 02 – थाना क्षेत्र की नाबालिग बालिक को आरोपी जितेन्द्र कुमार द्वारा शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई पीड़िता द्वारा आरोपी जितेन्द्र कुमार को शादी के लिये बोलने पर आरोपी फरार हो गया एवं संपर्क नंबर बंद कर दिया गया था जिसके प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना किरन्दुल में दिनांक 11.08.2025 को धारा 87, 64(2)ड, 65(1) BNS, 4(2), 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी जितेन्द्र कुमार के बारे में सायबर सेल दंतेवाड़ा से विस्तृत तकनीकी विश्लेषण कर जानकारी प्राप्त किया गया जो आरोपी बिहार का होना पाया गया जिसका वर्तमान तमिलनाडु में होना पाये जाने से तत्काल उप निरीक्षक राजेश बघेल के नेतृत्व में टीम रवाना किया गया था। आरोपी को तमिलनाडु से हिरासत में लेकर दिनांक 19.08.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जेल वारंट बनने से जेल दाखिल किया गया है।

नाम आरोपी – जितेन्द्र कुमार रे पिता नगीना रे उम्र 30 वर्ष निवासी लिप्पनी, थाना मैनाटान, जिला- बेट्टियाह (बिहार), हाल एस.के. फार्म, सिगारपल्ली, जिला कृष्णागिरी (तमिलनाडु)

विशेष योगदान
थाना किरन्दुल – निरीक्षक संजय कुमार यादव, SI लीलाराम गंगबेर, सउनि. अनिता चौधरी, आरक्षक सोनाराम ताती, धनंजय गंजीर, जोगा कुंजाम, महिला आरक्षक -सुरेखा सलाम, सोनिया नेताम
थाना कोतवाली से – SI राजेश बघेल, आरक्षक प्रमोद यादव,
थाना बचेली से – ASI ज्योति बंजारे, महिला आरक्षक उषा सिंह
सायबर सेल दंतेवाड़ा से – SI हेमशंकर गुनेंद्र, बेलाल सिंह, राजू राम,

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